अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम रिहाई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 मई को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम रिहाई देने जा रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जुलाई में सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा कि केजरीवाल की इस याचिका पर बहस भी अगले हफ्ते खत्म करने की कोशिश करेंगे। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ से गुजारिश की कि समय खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा जाए। इस पर अदालत ने कहा कि दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत देते हुए शर्तों को लेकर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। सीएम केजरीवाल की बेल पर आज दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई हुई। हालांकि वह इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकते हैं। इसपर कोई पाबंदी नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए आज न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। शीर्ष अदालत मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
















































































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