अरविंद केजरीवाल की याचिका, हाईकोर्ट सुनवाई पर अतिरिक्त मुलाकात की मांग को किया खारिज।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके चलते दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार (8 जुलाई, 2024) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात का अनुरोध किया है। अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत के एक जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने वकीलों से सप्ताह में दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने के निर्देश देने संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट की जज नीना बंसल कृष्णा मामले पर सुनवाई करेंगी। वर्तमान में अरविंद केजरीवाल को सप्ताह में दो बार अपने वकीलों से मुलाकात की अनुमति है।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा है कि उन्हें लगभग 30 मुकदमों का सामना है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के तहत अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मुलाकात करने की जरूरत है। उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहते हुए कि वह इस बात को साबित नहीं कर पाए कि उन्हें इस अधिकार का हकदार है। इसके अलावा, उन्होंने अलग-अलग याचिकाओं में आबकारी नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और उन्होंने जमानत की मांग भी की है। दोनों याचिकाएं अब उच्च न्यायालय में लंबित हैं। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था और वे अभी भी ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
















































































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