मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, क्या मिल सकेगी ज़मानत ?
मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता, लगभग 16 महीने से जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जिसे पहले ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार खारिज कर दिया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दो अन्य न्यायाधीशों की बेंच उनकी जमानत की पुनर्विचार याचिका सुनेगी। इस याचिका में पिछली याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की मांग है, जिसमें दिल्ली के आबकारी मामलों में उनकी जमानत की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इससे पहले चार जून को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वासन दिया था कि 3 जुलाई तक आबकारी नीति मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को इस बात को स्वतंत्रता दी थी कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद वो फिर से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। मुकदमे की प्रक्रिया में देरी के संदर्भ में, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सिसोदिया के आवेदन को पेश किया था। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बयान दिया कि वह मामले की समीक्षा करेंगे। पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और फिर 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
















































































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