मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 5 अगस्त तक टली सुनवाई। 

दिल्ली के पूर्व उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका एक फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा आगे बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया की यह याचिका  5 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है। सिसोदिया ने याचिका में 16 महीने से जेल में बंद रहने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का जवाब दाखिल हो चुका है, ईडी  का जवाब बाकी है। इसके लिए हम 1 अगस्त तक का समय दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर शराब निति घोटाला के साथ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की है। सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।  

सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा है कि जांच एजेंसियों की ओर से पेश कानून अधिकारी ने चार जून को अदालत को सूचित किया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट और अभियोजन की शिकायत 3 जुलाई 2024 तक या उससे पहले दायर की जाएगी। चार जून को कोर्ट ने इन दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया अपनी जमानत याचिकाएं फिर से दायर कर सकते हैं।

 

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