सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी, तिहाड़ जेल से जल्द बाहर आने की संभावना।
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में शुक्रवार (9 अगस्त 2024) को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया को 10 लाख के बेल बॉन्ड और दो श्योरिटी जमा करनी होगी। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। माना जा रहा है कि सिसोदिया जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया को निर्देश दिया है कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें और गवाहों को प्रभावित न करें।
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल रुल है और जेल अपवाद है। ये नियम निचली अदालत और हाई कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। हाई कोर्ट और निचली अदालत ने इन तथ्यों को अनदेखा किया। जहां तक मनीष सिसोदिया पर ट्रायल में देरी का आरोप है, उन पर अलग-अलग अर्जी दाखिल करने का आरोप है। उन्होंने सीबीआई केस में 13, ईडी में 14 अर्जी दाखिल की। सभी अर्जियों को ट्रायल कोर्ट ने मंजूरी दी। कोर्ट ने ये मानने से इनकार किया कि ट्रायल में देरी मनीष सिसोदिया की वजह से हुई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में 26 फरवरी 2023 से जेल में हैं। 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि वे जेल से बाहर आकर सबूत और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सिसोदिया 18 महीने से जेल में बंद हैं।
















































































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