एक बार फिर केजरीवाल के हाथ लगी निराशा, कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत देने से किया इनकार।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किले नहीं हो रही है ख़तम, इस बार भी उनके हाथ लगी है निराशा दरसल अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीबीआई मामले में दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल उनकी अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवल की जमानत याचिका पर बुधवार 14 अगस्त को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 23 अगस्त को सुनवाई होगी। 23 अगस्त तक सीबीआई को जवाब देना है। सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तत्काल अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और अंतरिम जमानत की मांग ठुकरा दी।
अभिषेक मनु सिंधवी ने कहां की मैंने अदालत से अंतरिम बैल की थी और हैल्थं इश्यू अपील की थी। मैंने कहा है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। निचली अदालत ने ईडी मामले मे नियमित जमानत दी है लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने ही अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ईडी केस में अंतरिम जमानत से पहले सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए, वह अभी तक जेल में हैं। वह सिर्फ अंतरिम जमानत चाहते हैं। हालही में आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद ज़मानत मिली है।
















































































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