सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को दी जमानत, मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास पर जाने पर लगाई पाबंदी। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में जमानत दे दी है। बिभव कुमार पिछले लगभग 100 दिनों से जेल में थे। दिल्ली पुलिस की ओर से ASG राजू ने अदालत से आग्रह किया कि इस गंभीर मामले को ध्यान में रखा जाए, जिसमें एक महिला सांसद के साथ मारपीट की गई। जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि आपके गवाह शायद घटना के स्थल पर ही मौजूद हैं, और इस पर ध्यान रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अब जमानत का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ASG राजू से सवाल किया कि जब आरोपी 100 दिन से जेल में हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, और पीड़िता को मामूली चोटें आई हैं, तो आरोपी को जमानत का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लागू की हैं। बिभव और आम आदमी पार्टी के नेताओं को इन शर्तों का पालन करना होगा: बिभव कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास पर नहीं जा सकेंगे, इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, और उन्हें कोई सरकारी पद नहीं सौंपा जाएगा। आम आदमी पार्टी को भी इस केस की मेरिट पर टिप्पणी करने से रोका गया है। बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने अब बिभव को जमानत दे दी है। यह मामला तब शुरू हुआ जब 13 मई को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं था, दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर पहुंचीं। सुरक्षाकर्मियों से बहस के बाद वे अंदर गईं और प्रतीक्षा करने के बाद केजरीवाल के कमरे की ओर बढ़ने लगीं। इसी दौरान बिभव ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद स्वाति ने आरोप लगाया कि बिभव ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की।

 

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