शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट से राहत, घर खाली करने का टला नोटिस।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया अपडेट सामने आया है। हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें उनके जुहू और पुणे स्थित घरों से खाली होने के लिए नोटिस भेजा था। इस नोटिस के चलते शिल्पा और राज ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने इन नोटिसों को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा है कि ईडी इन नोटिसों को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक उनकी अपील का फैसला नहीं हो जाता। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पीके चव्हाण की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कपल को स्टे के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। इससे शिल्पा और राज को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें कोर्ट के अगले आदेश तक अपने घर खाली नहीं करने होंगे। ईडी ने 27 सितंबर को शिल्पा और राज को 10 दिनों के अंदर अपने घरों को खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कपल ने यह कदम उठाया। इस नोटिस को लेकर शिल्पा और राज ने कोर्ट में यह तर्क पेश किया कि यह कार्रवाई अवैध है और उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है।
इस बीच, शिल्पा ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को धन्यवाद कहा है और कहा कि वह इस कठिन समय में समर्थन के लिए आभारी हैं। उनका मानना है कि न्याय की प्रक्रिया में धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। उनकी कानूनी टीम अब आगे की कार्रवाई के लिए तैयारी कर रही है, ताकि उनकी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। शिल्पा और राज के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे आश्वस्त हैं कि न्याय उनके पक्ष में आएगा। इसके साथ ही, इस मामले ने उन्हें और उनके परिवार को सार्वजनिक नजरों में ला दिया है, और वे इसे सकारात्मक रूप से लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच, दोनों के समर्थक और मित्र भी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, जिससे उन्हें मनोबल मिल रहा है।
















































































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