रेलवे बोर्ड ने जारी किए सख्त निर्देश, ट्रेन पटरियों और कोचों में रील बनाने पर होगी कानूनी कार्रवाई। 

भारतीय रेलवे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि रेल सुरक्षा से संबंधित किसी भी खतरे को बढ़ावा देने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर या ट्रैक के पास वीडियो बनाने या रील बनाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल पटरियों और चलती ट्रेनों पर रील बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। कई युवाओं को रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाने या एक्सपेरिमेंट करते देखा गया है, जैसे ट्रेन की पटरी पर पत्थर रखना या अन्य सामान रखना। इस तरह के कृत्य न केवल रील बनाने वाले लोगों के लिए बल्कि ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरे का कारण बनते हैं, और कई बार लोग इस दौरान घायल भी हो चुके हैं।

रेलवे बोर्ड ने इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए सभी जोनों को निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई व्यक्ति रेल परिचालन या यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी। इसके तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो रेल पटरियों या ट्रेन के कोचों में रील बनाकर यात्रियों को असुविधा या सुरक्षा संकट का सामना कराते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक लड़का चलती ट्रेन के साथ स्टंट करते हुए भागता है और हैंडल पकड़कर प्लेटफॉर्म पर स्लिप मारते हुए ट्रेन के साथ आगे बढ़ता है। बाद में वह ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है, हालांकि इसकी तारीख और स्थान की जानकारी नहीं मिल पाई है।


 

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