दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 12वीं तक कक्षाएं अब ऑनलाइन। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक की सभी शैक्षिक कक्षाओं को फिजिकल मोड में करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अब 12वीं तक की सभी कक्षाएं केवल ऑनलाइन मोड में ही संचालित होंगी। इसके अलावा, 10वीं और 12वीं कक्षाओं को भी इस आदेश में शामिल किया गया है, जिन्हें पहले फिजिकल मोड में चलाया जा रहा था। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के राज्यों से ग्रैप 4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत सभी जरूरी कदमों को सख्ती से लागू करने को कहा है। इसके साथ ही, राज्यों को इस योजना के तहत कदम उठाने के लिए तुरंत टीमों का गठन करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से GRAP 4 के तहत उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के लिए अगले सुनवाई से पहले उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है। इस फैसले का मुख्य कारण दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को बताया जा रहा है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए GRAP-4 लागू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों को शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया और CAQM को तुरंत कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि GRAP-4 का पालन अगले आदेश तक जारी रहेगा, चाहे AQI 450 से नीचे हो। दिल्ली में AQI सोमवार को 481 तक पहुंच गया, और कई जगहों पर AQI 500 के करीब था।

 

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