दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ी, CAQM ने GRAP के तहत स्कूल बंद करने का किया आदेश। 

दिल्ली एनसीआर में इन दिनों एयर पॉल्यूशन का कहर जारी है। इससे लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने प्रदेश में ग्रैप-4 लागू कर दिया है। इसी बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रैप के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। CAQM ने नोटिस जारी कर बताया कि दिल्ली-एनसीआर जिलों में अब ‘ग्रैप’ के तीसरे, चौथे लेवल के लागू होते ही सभी स्कूलों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया गया है। बुधवार को CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में संशोधन किया। संसोधन में तीसरे और चौथे चरण के तहत दिल्ली एवं एनसीआर के जिलों में स्कूलों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया गया। इससे पहले, इन उपायों को लागू करने का फैसला राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाता था। यह नियम एनीसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू होगा। यानी अब तीसरे और चौथे चरण के लागू होते ही दिल्ली एवं एनसीआर के जिलों जैसे- गुरूग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में स्कूलों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रैप-3 के तहत एक अतिरिक्त निर्देश के मुताबिक, अब राज्य सरकारों को दिल्ली और एनसीआर जिलों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के समय अलग-अलग तय करने होंगे।

इस हफ्ते की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को GRAP-3 और 4 के लागू होने में देरी के लिए फटकार लगाई और निर्देश दिया कि अगले आदेश तक पूरे एनसीआर में स्कूलों को बंद किया जाए। कोर्ट ने CAQM को चरण 3 और 4 के तहत सख्त उपाय अपनाने का आदेश भी दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि GRAP के लागू होने की प्रक्रिया अब स्थानीय अधिकारियों के विवेक पर निर्भर न हो।दिल्ली में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में है। रविवार से AQI 450 से अधिक रीडिंग के साथ गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया था, हालांकि सोमवार और मंगलवार को यह स्थिति बनी रही। बुधवार को कुछ सुधार देखने को मिला और दिल्ली में 24 घंटे का औसत AQI 419 रहा, जो अब भी गंभीर श्रेणी में है।

 

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