धर्मेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया समन।
धर्मेंद्र अपनी रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी 'गरम धरम ढाबा' को लेकर कानूनी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। यह समन न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल द्वारा जारी किया गया। दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार ने कोर्ट में धर्मेंद्र पर आरोप लगाया है कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए आकर्षित किया गया और इसके बाद धोखाधड़ी की गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। इस मामले की सुनवाई फरवरी 2025 में होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, 5 दिसंबर को जारी किए गए समन आदेश में न्यायाधीश ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया है।
अदालत ने आदेश दिया है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी व्यक्तियों (धर्मेंद्र) और अन्य दो लोगों को धारा 420, 120बी के तहत धोखाधड़ी के अपराध और धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए सजा सुनाई जाएगी। आरोपी व्यक्तियों क्रमांक 2 और 3 को आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी सजा दी जाएगी। धोखाधड़ी मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी। अभिनेता धर्मेंद्र और अन्य दो आरोपियों को इस तारीख पर अदालत में पेश होना होगा। इससे पहले, 9 अक्टूबर 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था।
















































































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