नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सुरक्षा बढ़ाई गई, कई स्थानों पर पाबंदी। 

नए साल के जश्न के दौरान 31 दिसंबर को नोएडा में भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत कई प्रमुख सड़कों को बंद किया जाएगा और विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। खास तौर पर सेक्टर-18 और इसके आसपास के इलाकों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। नोएडा में दो दिनों के लिए धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू किया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एंव व्यवस्था) की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार, नोएडा में 31 दिसंबर और एक जनवरी 2025 को बीएनएस की धारा 163 लागू रहेगी। पुलिस ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या व विभिन्न संगठनो द्वारा धरना प्रदर्शन को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं।

नए साल के अवसर पर नोएडा में कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं:

1. सरकारी दफ्तरों और उनके आसपास एक किमी के दायरे में ड्रोन शूटिंग पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य स्थानों पर भी अनुमति के बिना ड्रोन से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं होगी।
2. धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल केवल परिसर तक सीमित रहेगा।
3. सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा, जुलूस या अन्य धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा, अनुमति के बिना कोई आयोजन नहीं होगा।
4. विवादित स्थानों पर पूजा, नमाज आदि करने का प्रयास या प्रेरणा देना प्रतिबंधित रहेगा।
5. सार्वजनिक स्थानों पर छुट्टा जानवरों को छोड़ने पर पाबंदी होगी।
6. लाठी, डंडा, तेज धार वाले चाकू, और घातक हथियारों का सार्वजनिक स्थानों पर लाना प्रतिबंधित रहेगा।
7. शादी, बारात या अन्य अवसरों पर हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

 

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