सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, अमित शाह के खिलाफ मानहानि मामले में रोक। 

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनके कथित अपमानजनक बयान को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला 2019 में भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अमित शाह को 'हत्यारा' कहा था। राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में मानहानि का मुकदमा चल रहा था, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया। साथ ही, निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर प्रभाव नहीं पहुंचा है, तो वह मानहानि का मुकदमा दायर नहीं कर सकता। सिंघवी ने यह भी उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के मामलों में कई बार यह फैसला दिया है।

यह पूरा मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण से जुड़ा है, जब उन्होंने कथित रूप से अमित शाह के लिए 'हत्यारा' शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए राहुल गांधी को राहत दी है।


 

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