उत्तराखंड बना UCC लागू करने वाला पहला राज्य, महिलाओं को मिलेगा समान अधिकार। 

उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू कर दिया है, जिससे यह UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस कदम से सभी धर्मों की महिलाओं को समान अधिकार मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। UCC पोर्टल और नियम लॉन्च के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया, जिनके मार्गदर्शन में यह कानून लागू किया गया है।

उत्तराखंड में UCC लागू होने से क्या-क्या बदल जाएगा?

1 यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा।
2 किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा।
3 हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी।
4 सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते।
5 उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो जाएगी।
6 एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
7 जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी।
8 लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।
9 लिव-इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता-पिता की सहमति लेनी होगी।
10 लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादी शुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा।
11 यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है।

 

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