लाउडस्पीकर पर फडणवीस का बड़ा बयान, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेंगे बंद। 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई की मांग के सवाल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बंद रहना चाहिए। फडणवीस ने यह बयान विशेष रूप से मस्जिदों और प्रार्थना स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में दिया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सख्त नियमों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिन में लाउडस्पीकर की आवाज 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रार्थना स्थल पर इन सीमा से ज्यादा आवाज होती है, तो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल (MPCB) कार्रवाई कर सकता है। भविष्य में, किसी को भी सामान्य रूप से लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी और उल्लंघन करने वाले प्रार्थना स्थलों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पुलिस निरीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वह लाउडस्पीकर से संबंधित नियमों का पालन करवाने के लिए प्रार्थना स्थलों पर निगरानी रखें और कार्रवाई करें। केंद्र सरकार से राज्य सरकार यह मांग करेगी कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार में बदलाव किया जाए। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी और हलचल तेज हो गई है, खासकर मस्जिदों में लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर।

 

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