हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने होली पर रंग डालने और वाहन आवाजाही पर रोक लगाई, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई।
14 मार्च को भारत समेत दुनियाभर में होली का त्योहार मनाया जाएगा। इस अवसर पर तेलंगाना की हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। पुलिस ने शहर और साइबराबाद में सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और वाहनों पर अनिच्छुक लोगों को रंग या रंगीन पानी फेंकने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनिच्छुक व्यक्तियों पर रंग लगाने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में पुलिस ने एक अधिसूचना भी जारी की है।
हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने होली के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। हैदराबाद शहर में 13 मार्च शाम 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक, और साइबराबाद में 14 मार्च सुबह 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर अनिच्छुक लोगों पर रंग फेंकने या रंग डालने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर समूहों में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर भी रोक होगी, ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे और जनता को असुविधा, परेशानी या खतरे का सामना न करना पड़े। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम 1348 फसली की धारा 76 के तहत अभियोजन का सामना करेंगे।
















































































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