सुप्रीम कोर्ट का आदेश: OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट पर रोक लगाए केंद्र सरकार।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर प्रमुख OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें कोर्ट ने केंद्र से Amazon Prime Video, Netflix, ULLU, ALTT जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स और Facebook, Instagram, YouTube, X (Twitter) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री को रोकने के लिए उचित कदम उठाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इन प्लेटफॉर्म्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स को तब कोर्ट में उपस्थित होना चाहिए जब अश्लील कंटेंट पर सुनवाई चल रही हो। जनहित याचिका में इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को बैन करने की मांग की गई, और केंद्र सरकार से इसे लेकर उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा, याचिका में नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथिरिटी (NCC) से इन प्लेटफॉर्म्स की निगरानी और रेगुलेशन की मांग की गई ताकि अश्लीलता फैलने से रोका जा सके। केंद्र सरकार ने इस मामले में पहले ही कई रेगुलेशन्स पेश किए हैं और भविष्य में इन्हें सख्त करने का आश्वासन दिया है। यह पहली बार नहीं है जब OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट को लेकर शिकायत की गई है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित कंटेंट को रेगुलेट करता है।
















































































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