दिल्ली में बकरीद पर ऊंट और गोवंश की कुर्बानी बैन, सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइन। 

दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अवैध कुर्बानी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर गोवंश, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। एडवाइजरी के अनुसार, कुर्बानी केवल अधिकृत और निर्धारित स्थलों पर ही की जा सकती है। सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर बलि देना पूरी तरह वर्जित है। साथ ही, बलि की तस्वीरें या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भी मना है, ताकि ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा न मिले। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार पशु कल्याण और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अवैध कुर्बानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी मौजूदा कानूनों जैसे पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960, पशु परिवहन नियम, 1978, स्लॉटर हाउस नियम, 2001 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी की गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि:

*अवैध रूप से गाय, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी गैरकानूनी है।
* ऊंट को खाद्य पशु नहीं माना गया है, इसलिए उसकी कुर्बानी फूड सेफ्टी एक्ट के तहत प्रतिबंधित है।
* प्रेग्नेंट जानवरों, तीन महीने से छोटे बच्चों वाली मादा पशुओं या बिना पशु-चिकित्सक प्रमाणन वाले जानवरों की कुर्बानी भी प्रतिबंधित है।
* कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही हो सकती है, सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं।
* बलि की तस्वीरें या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना प्रतिबंधित है।
एडवाइजरी सचिव-सह-आयुक्त (विकास), डीएम, डीसीपी, एमसीडी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को भेजी गई है, जिनसे कहा गया है कि त्योहार के दौरान कानूनों का कड़ाई से पालन कराएं और उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई करें।

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि बकरीद का उत्सव शांतिपूर्ण और कानून सम्मत तरीके से मनाया जा सके।


 

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