दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे, पेट्रोल पंपों पर शुरू हुई कड़ी निगरानी।
दिल्ली में अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम आज से लागू हो गया है। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर इस नियम को लागू करने के लिए कैमरे, स्पीकर और नोटिस लगाए गए हैं, जो लोगों को नियम की जानकारी दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इस फैसले को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसे पर्यावरण के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं कई लोग इससे नाराज हैं। एक कार मालिक ने कहा कि उनकी कार 14 साल पुरानी है लेकिन अब भी बहुत अच्छी हालत में है। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह फैसला परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि वे बड़ी मुश्किल से गाड़ी खरीदते हैं और ऐसे नियमों से उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है। सरकार का कहना है कि यह फैसला NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लिया गया है, ताकि दिल्ली की हवा को साफ और सुरक्षित बनाया जा सके।
दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन न देने का फैसला लिया है। यह कदम प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया गया है। पेट्रोल पंपों पर कैमरे और स्पीकर लगाए गए हैं, और पुराने वाहनों की जानकारी पुलिस को दी जाएगी। कुछ लोग इस फैसले को सही मानते हैं, जैसे मनीष कुमार और बाइक चालक बिलाल, जबकि कुछ को इससे परेशानी भी महसूस हो रही है। सरकार का कहना है कि यह नियम पहले से मौजूद था, अब सख्ती से लागू किया जा रहा है।
















































































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