540 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में फंसी IAS रानू साहू को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहतI

540 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में फंसी IAS रानू साहू को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहतI

रानू साहू। ..   प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IAS रानू साहू को पिछले वर्ष 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था. इसके बाद रानू साहू ने अपने वकील के जरिए निचली अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था,जहां उसे फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। 

कथित कोयला घोटाला मामले में IAS रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत अर्जी पर सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुना, जिसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 

इससे पहले 14 दिसंबर को 2023 को IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर बहस हुई थी, उस दौरान रानू साहू के वकील ने अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन सुनवाई अधूरी रह गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसके लिए 8 जनवरी का समय दिया था. अब कोर्ट में सुनवाई पूरी तो हो गई है, लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

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