CAQM का फैसला: दिल्ली और एनसीआर में एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों पर फ्यूल बैन 1 नवंबर से होगा लागू।
दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ (पुरानी) गाड़ियों के खिलाफ अभियान अब 1 नवंबर से शुरू होगा। 31 अक्टूबर तक ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल मिलने की अनुमति होगी। यह फैसला 8 जुलाई को CAQM की बैठक में लिया गया। 1 नवंबर से दिल्ली समेत एनसीआर के प्रमुख शहरों—गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और सोनीपत में भी इन गाड़ियों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लागू होगा। दिल्ली सरकार की यह मांग थी कि यह प्रतिबंध पूरे एनसीआर में एक साथ लागू हो, जिसे बैठक में स्वीकार कर लिया गया है।
CAQM ने एंड ऑफ लाइफ (EoL) वाहनों को ईंधन न देने की नीति को वापस नहीं लिया है, बल्कि इसे लागू करने में तीन महीने की मोहलत दी है। अब यह नियम 1 नवंबर 2025 से दिल्ली, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, नोएडा और सोनीपत में लागू होगा। दिल्ली सरकार ने ANPR कैमरों में तकनीकी दिक्कतों और नीति को पूरे एनसीआर में समान रूप से लागू करने की मांग की थी, ताकि पुरानी गाड़ियाँ पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल-डीजल न भरवा सकें। इस तर्क को मानते हुए CAQM ने दिल्ली को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है।
















































































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