लोकसभा में पेश होगा जन विश्वास 2.0 विधेयक, पीएम मोदी के आदेश पर 350 से ज्यादा कानूनों में संशोधन कर छोटे अपराधों की जेल सजा अब होगी खत्म, सिर्फ लगेगा जुर्माना।

नई दिल्ली से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 (2.0) पेश करने जा रही है। इस विधेयक को देश की कानूनी व्यवस्था को सरल और मानवीय बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक के तहत 350 से अधिक कानूनी प्रविधानों में संशोधन किया जाएगा, ताकि छोटे और गैर-गंभीर अपराधों में जेल की सजा के प्रावधानों को हटाया जा सके। इसका उद्देश्य देश में व्यापार करने और सामान्य नागरिक जीवन को आसान बनाना है, जिससे आम लोगों को अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से राहत मिले।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विज़न के अनुरूप है, जिसका संकेत उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ऐसे पुराने और गैरज़रूरी कानूनों को समाप्त किया जाएगा, जिनकी वजह से लोगों को मामूली गलतियों पर भी जेल की सजा भुगतनी पड़ती है। इससे पहले, साल 2023 में केंद्र सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों के तहत 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त  कर दिया था, जो इस दिशा में एक अहम शुरुआत थी। जन विश्वास विधेयक 2.0 को कानूनों के अपराधमुक्तिकरण (decriminalization of minor offences) के एक क्रांतिकारी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि न्याय प्रणाली पर बोझ को भी कम करेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देगा।


 

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