सुप्रीम कोर्ट का समय रैना और अन्य कॉमेडियंस को आदेश, यूट्यूब चैनल पर दिव्यांगों से मांगे माफी। 

कॉमेडियन समय रैना समेत पांच लोगों ने दिव्यांगों और गंभीर शारीरिक समस्याओं से जुड़े मजाक करने वाले वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। कोर्ट ने उन्हें अपने यूट्यूब चैनल और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी माफी मांगने का आदेश दिया और भविष्य में ऐसे मजाक करने से बचने तथा जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया। पांचों को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली है। सुनवाई में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि वह इस तरह के कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा, ताकि किसी व्यक्ति या समूह के सम्मान को नुकसान न पहुंचे।

रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें दिव्यांगों के खिलाफ मजाक या जोक बनाने को लेकर आपत्ति जताई गई थी। यह संस्था स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के मरीजों और उनके परिवारों के लिए काम करती है। कोर्ट ने इस याचिका को इंडियाज गॉट टैलेंट शो विवाद से जोड़ा, जिसमें यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार कॉमेडियन और इंफ्लुएंसर के लिए गाइडलाइंस बनाएगी, जिनमें कॉमेडी की एक सीमा तय होगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये गाइडलाइंस केवल इस मामले तक सीमित न रहें, बल्कि व्यापक रूप से तैयार की जाएं और विशेषज्ञों की राय भी ली जाए।

 

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