योगी आदित्यनाथ की बायोपिक 'अजेय' को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली मंजूरी, CBFC को सर्टिफिकेट देने का दिया आदेश।
कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को निर्देश दिया है कि वह फिल्म को प्रमाणपत्र जारी करे, जिससे इसके रिलीज की राह साफ हो गई है। दरअसल, CBFC ने पहले इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को फिल्म देखने के बाद 26 अगस्त को सुनवाई की और कहा कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो प्रमाणन रोका जाए। अब फिल्म निर्माता जल्द ही रिलीज़ की तारीख की घोषणा करेंगे। यह फैसला भारतीय सिनेमा में राजनीतिक शख्सियतों पर बनी फिल्मों को लेकर सेंसरशिप और रचनात्मक अभिव्यक्ति के बीच संतुलन की एक अहम मिसाल माना जा रहा है।
फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है और इसे प्रमाणपत्र देने से इंकार करने का कोई कारण नहीं बनता। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने फिल्म को देखकर पाया कि मेकर्स ने स्पष्ट डिस्क्लेमर दिया है और कोई नियम उल्लंघन नहीं हुआ है। CBFC की इस आपत्ति को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया कि फिल्म से योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुंच सकता है, यह कहते हुए कि फिल्म उस किताब पर आधारित है जिसे खुद उन्होंने प्रचारित किया था। निर्माता सम्राट सिनेमैटिक प्रोडक्शन ने 5 जून को सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया था लेकिन समय पर प्रतिक्रिया नहीं मिली, बाद में कोर्ट की शरण ली गई। फिल्म का निर्देशन रवींद्र गौतम ने किया है और इसमें दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' सहित कई जाने-माने कलाकार हैं। अब कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही इसकी रिलीज डेट घोषित की जाएगी।
















































































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