सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल के विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई, गैर मुस्लिम भी बन सकते हैं बोर्ड के अधिकारी।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, जिसमें वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए यह जरूरी था कि व्यक्ति पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करता हो, उस पर रोक लगी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के नियम नहीं बना लेतीं कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। इसके अलावा, कोर्ट ने यह कहा कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर जहां तक संभव हो मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन इस प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई। इसलिए, योग्य मुस्लिम न होने पर गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन सकते हैं।
कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु,
* वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर गैर मुस्लिम भी नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन यह केवल तब संभव होगा जब योग्य मुस्लिम उम्मीदवार उपलब्ध न हों।
* वक्फ भूमि विवादों का निपटारा अब कलेक्टर नहीं करेंगे, बल्कि यह अधिकार केवल ट्रिब्यूनल के पास होगा।
* वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई है; अब बोर्ड में अधिकतम तीन गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं।
* धारा 23 के तहत एक्स-ऑफिसियो अधिकारी हमेशा मुस्लिम समुदाय से ही होंगे।
















































































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