मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में 10 दिवसीय शारदीय नवरात्रि मेले के दौरान तंबाकू और धूम्रपान पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल विंध्याचल धाम में आगामी शारदीय नवरात्र मेले के दौरान जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मेला क्षेत्र को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। यह मेला 21 व 22 सितंबर से आरंभ होगा और इस बार नवरात्रि 10 दिनों (22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक) तक चलेगी, क्योंकि तिथियों में एक दिन की वृद्धि हो रही है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि धार्मिक स्थल की पवित्रता बनी रहे और आम जनमानस को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित वातावरण मिल सके। मिर्जापुर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि मेला क्षेत्र में पान, गुटखा, सिगरेट और अन्य सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कहीं पर भी तंबाकू या धूम्रपान से संबंधित पदार्थों की बिक्री या उपयोग पाया गया तो संबंधित व्यक्ति या दुकानदार पर कानून की धाराओं और अधिनियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश के सख्त पालन के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की गई है। जिलाधिकारी ने सभी प्रशासनिक व सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मेला क्षेत्र में चाक-चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। इस आदेश का उद्देश्य श्रद्धालुओं को एक स्वस्थ, सुरक्षित और धार्मिक वातावरण प्रदान करना है, जिससे कि वे शांतिपूर्वक और श्रद्धा से मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर सकें। विंध्याचल में शारदीय नवरात्र को लेकर पूरे जिले में उत्साह और धार्मिक उमंग का माहौल है, और इस पहल से भक्तों की आस्था के साथ-साथ उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है।
















































































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