RSS नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में , PFI के 15 एक्टिविस्ट को मौत की सजा सुनाई गई।

केरल की एक स्थानीय कोर्ट ने RSS नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में  PFI के 15 एक्टिविस्ट को मौत की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने वकील और आरएसएस नेता की हत्या में दोषी पाया गया था। रंजीत की 19 दिसंबर, 2021 को अलाप्पुझा में उनके घर पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपी प्रतिबंधित संगठन PFI के सदस्य थे। 
मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मंगलवार को कोर्ट ने 8 आरोपियों को सीधे हत्या में शामिल पाया है। इन 8 आरोपियों को धारा 302 (हत्या), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 449 (मौत की सजा वाले अपराध को अंजाम देने के लिए घर में अतिक्रमण), 506 (आपराधिक धमकी), और 341 ( भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का गलत तरीके से रोकना) का दोषी पाया गया है। जबकि हत्या के वक्त 9 आरोपी हथियारों से लैस होकर रंजीत सिंह के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। इन्हें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 r/w 149 और 447 के तहत दोषी ठहराया है।  
कोर्ट ने नईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ ​​सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ को आरएसएस नेता की हत्या में दोषी पाया था। इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है।

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