दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रैप 3 और 4 खत्म, नए नियम लागू दिल्ली में फिर से खोले गए स्कूल।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ ही दिल्ली में ग्रैप 3 और 4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। अब केवल ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू हैं। इस बदलाव के बाद, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में सामान्य कक्षाएं फिर से शुरू करने के संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सूचित किया जाता है कि पहले जारी किए गए सभी परिपत्र और आदेश अब निरस्त कर दिए गए हैं। इसके तहत, अब सभी स्कूलों में सभी कक्षाएं तत्काल प्रभाव से भौतिक मोड (ऑनलाइन के बजाय स्कूल में) में आयोजित की जाएंगी। केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली में लागू जीआरएपी के चरण 3 और 4 को समाप्त कर दिया है। गुरुवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होने के साथ ही इसे रद्द कर दिया गया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। अब दिल्ली और एनसीआर में केवल जीआरएपी का दूसरा चरण और उसके प्रतिबंध लागू रहेंगे, जिसमें उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी जैसी रोकें शामिल हैं। इससे पहले, गुरुवार की सुबह दिल्ली के वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने ग्रैप 4 और 3 के नियमों में ढील देने की बात की।
अब दिल्ली एनसीआर में ग्रैप का केवल दूसरा चरण और उसके प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसमें उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध जैसी पाबंदियां शामिल रहेंगी। इससे पहले गुरुवार की सुबह दिल्ली के वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 और 3 के नियमों में ढील देने की कही बात।
















































































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