पाकिस्तान में पतंगबाजी पर कड़ा बैन, हो सकती है 5 साल की सजा और 20 लाख रूपए तक का जुर्माना। 

पाकिस्तान के पंजाब सूबे की विधायिका ने अब पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने के लिए नया कानून पारित किया है। इस कानून के तहत पतंगबाजी करने और पतंग बनाने वालों को कड़ी सजा और जुर्माना लगेगा। यह कदम वसंत त्योहार से पहले उठाया गया है, जब आम तौर पर लोग पतंग उड़ाकर वसंत का स्वागत करते हैं। पंजाब में पतंगबाजी के कारण कई हादसों के बाद यह बैन लगाया गया है। पतंग उड़ाने के दौरान मांझे से लोग घायल हो रहे थे। सबसे पहले 2005 में लाहौर में इस पर रोक लगाई गई थी, जब पतंगबाजी में 11 लोग घायल हो गए थे।

पाकिस्तान के पंजाब सूबे ने पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने के लिए एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के तहत, पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल की कैद और 20 लाख पाकिस्तानी रुपये तक जुर्माना हो सकता है। पतंग और मांझे के निर्माताओं को 7 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह कदम वसंत त्योहार से पहले उठाया गया है, जब लोग पारंपरिक रूप से पतंग उड़ाकर वसंत का स्वागत करते हैं। पंजाब में पतंगबाजी के कारण बढ़ते हादसों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, खासकर मांझे से होने वाली चोटों को ध्यान में रखते हुए। यह कानून सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के विधायक मुजतबा शुजा-उर-रहमान ने पेश किया, और उनका कहना है कि यह कानून लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। हालांकि, पंजाब में पतंगबाजी एक लोकप्रिय परंपरा रही है, और इस पर रोक लगाना सुरक्षा और सांस्कृतिक परंपरा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता इस नए कानून और इसके लागू होने के तरीकों पर क्या प्रतिक्रिया देती है।


 

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