वक्फ संशोधन विधेयक में बड़ा बदलाव: केंद्रीय मंत्री ने सेक्शन 40 को समाप्त करने का किया ऐलान। 

2 अप्रैल 2024 को लोकसभा में पेश किए गए 'वक्फ संशोधन बिल 2024' में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सेक्शन 40 को हटा दिया गया है। यह सेक्शन वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता था कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था, और इसका फैसला अंतिम माना जाता था, जिसे सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा बदला नहीं जा सकता था। इस सेक्शन के तहत अगर वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना, तो सरकार और अन्य संस्थाएं उस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे वक्फ एक्ट का सबसे कठोर और विवादास्पद प्रावधान बताया। उनके अनुसार, इस प्रावधान को हटाने से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार होगा और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कालन बैनर्जी ने विरोध किया और कहा कि यदि सेक्शन 40 को हटा दिया जाता है, तो वक्फ बोर्ड महज एक 'गुड़िया' बनकर रह जाएगा, क्योंकि उसे कोई असल अधिकार नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों को अब सीधे मंत्रियों को दे दिया जाएगा, जिससे इसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। 

केंद्र सरकार का तर्क है कि इस बदलाव से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कोई भ्रम नहीं रहेगा और यह पूरी प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित होगी। विपक्ष का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता पर हमला होगा और सरकार को अधिक नियंत्रण मिल जाएगा। उनका मानना है कि इससे वक्फ संपत्तियों के मामलों में पारदर्शिता और स्वतंत्रता की कमी हो सकती है। अब यह देखना होगा कि इस बिल के बाद वक्फ बोर्ड की भूमिका पर क्या असर पड़ेगा और इसके बाद क्या कदम उठाए जाएंगे।

 

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