भारत ना छोड़ने पर पाकिस्तानी नागरिको को लगेगा 'तीन लाख रुपये तक का जुर्माना' साथ ही हो सकती है तीन साल तक की जेल। 

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार ने एक निर्धारित समयसीमा दी है, जिसके भीतर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से बाहर निकलना होगा। यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक इस समयसीमा के अंदर भारत नहीं छोड़ता है, तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, इन नागरिकों पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें तीन साल तक की जेल, तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है। यह कदम भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारत सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। यह कदम आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प को और मजबूत करता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले किसी भी तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सार्क वीज़ा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समयसीमा 26 अप्रैल (शनिवार) थी। मेडिकल वीज़ा रखने वालों के लिए समयसीमा 29 अप्रैल (मंगलवार) है। वीज़ा की 12 श्रेणियां हैं जिनके धारकों को भारत छोड़ना पड़ेगा। 

4 अप्रैल 2025 को लागू हुए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत, अगर कोई विदेशी नागरिक निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक भारत में रहता है, वीजा शर्तों का उल्लंघन करता है या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश करता है, तो उसे तीन साल तक की सजा और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया और सुनिश्चित किया कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक भारत में न रहे।


 

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