शेख हसीना को अदालत की अवमानना का दोषी करार, 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। 

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनाया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने की। यह पहली बार है जब शेख हसीना को किसी मामले में जेल की सजा मिली है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, बीते वर्ष शेख हसीना की एक कथित ऑडियो क्लिप लीक हुई थी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। बाद में बांग्लादेशी मीडिया ने भी इस क्लिप को प्रसारित किया। इस ऑडियो में शेख हसीना कथित रूप से गोबिंदगंज उपजिला चेयरमैन शकील बुलबुल से बातचीत में यह कहते हुए सुनाई देती हैं— "मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज हैं, तो क्या मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है?" इस बयान को अदालत ने न्याय प्रणाली का अपमान माना और अदालत की अवमानना के मामले में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उन्हें दोषी ठहराया। इसी मामले में शकील बुलबुल को भी पहले दो महीने की जेल की सजा सुनाई जा चुकी है।

 

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