कोर्ट से मिली राहत, अरविंद केजरीवाल अब बिना रोकटोक कर सकेंगे विदेशी दौरे। 

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। यह मामला अमेठी लोकसभा क्षेत्र में दर्ज हुआ था, जहां केजरीवाल पर लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप था। इससे पहले कोर्ट ने उनके पासपोर्ट के नवीकरण की अनुमति तो दी थी, लेकिन एक शर्त रखी थी कि वे विदेश जाने से पहले कोर्ट से इजाज़त लेंगे। अब अदालत ने यह शर्त हटाते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी है। केजरीवाल के वकील रूद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि 8 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब पारित कर दिया गया है। अदालत के इस फैसले से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है, खासकर ऐसे समय में जब उनके खिलाफ कई कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हैं। इस फैसले को केजरीवाल की अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए जरूरी बताया जा रहा है, जिससे वह बिना बाधा विदेश में पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों या अन्य निजी कारणों से यात्रा कर सकें।

केजरीवाल के खिलाफ यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. उस समय केजरीवाल अमेठी में आप प्रत्याशी कुमार विश्वास का चुनाव प्रचार करने आए थे। इसी दौरान अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना थाने में उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिये दो मामले दर्ज किए गए थे. केजरीवाल इन मामलों में जमानत पर हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्तमान में इस मामले में कार्यवाही स्थगित है। 

 

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