भरतपुर में हुंडई कार के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मामले में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, FIR कार्रवाई पर लगाई रोक। 

भरतपुर में दर्ज एक एफआईआर में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने दोनों की याचिका पर एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। मामला एक स्थानीय कार मालिक की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें हुंडई कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का आरोप लगाया गया था। इस मामले में हुंडई कंपनी के अधिकारीयों के साथ-साथ ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख और दीपिका का भी नाम शामिल था।

शिकायतकर्ता ने हुंडई के एमडी, डायरेक्टर, सीओओ और शोरूम मालिक के खिलाफ शिकायत की थी, साथ ही शाहरुख और दीपिका पर भी केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि complainant ने 23.97 लाख रुपए की हुंडई कार खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने लोन लिया था, लेकिन कार में खामियां आईं। शाहरुख के वकील कपिल सिब्बल और दीपिका के वकील माधव मित्रा ने कोर्ट में दलील दी कि दोनों कलाकारों का कार के निर्माण या गुणवत्ता नियंत्रण में कोई रोल नहीं है और वे इस मामले के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ब्रांड एंडोर्समेंट का मतलब निर्माण दोष की जिम्मेदारी नहीं लेना है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिससे फिलहाल शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी।

 

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