दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में हुए शामिल।  

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छह समन के बाद शनिवार 17 फरवरी को ईडी कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़े रहे। 17 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने को कहा था। अरविंद केजरीवाल के वकील ने पेशी से छूट के लिए ऐप्लिकेशन लगाई है। वकील ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार के बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से वह पेश नहीं हो पा रहे हैं। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि मैं आना चाहता था लेकिन बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से मैं नहीं आ सका। अगली तारीख पर आ जाऊंगा। ईडी ने इसका विरोध नहीं किया है। 16 मार्च को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आज ही दिल्ली विधानसभा में विश्वासमत पर भी चर्चा होगी। 

लगातार पांच समन को नजरअंदाज करने पर ईडी की अदालत ने उन्हें 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। उन्हें अदालत में वह इस बात का जवाब देना था कि उन्होंने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से जारी किए गए पांच समनों का जवाब क्यों नहीं दिया। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब तक पांच समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है, लेकिन वह एक बार भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। पिछले दिनों ही ईडी ने उन्हें छठा समन भेजा था और अदालत के सामने केजरीवाल को इस बात का जवाब देने को कहा था कि वह अब तक ईडी के ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे हैं। 

 

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